रांची. झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (जेयूटी) के गठन के सात वर्ष बाद भी शासी निकाय का पूर्ण गठन नहीं हो सका है. जिस कारण एक भी बैठक नहीं हो सकी है. विवि अधिनियम की धारा 16 में विहित प्रावधानों के अनुसार शासी निकाय का गठन होना है, जिसके अध्यक्ष कुलाधिपति होते हैं और कुलपति सदस्य सचिव के रूप में रहते हैं. शासी निकाय विवि के विकास के लिए नीति निर्धारण करने और कार्ययोजना तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राधिकार होता है, लेकिन शासी निकाय के संचालन के लिए विभाग से अब तक नियमावली भी नहीं दी गयी है.
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