
वरीय संवाददाता, रांची. गैंगस्टर अमन सिंह की धनबाद जेल में हत्या करने के मामले के मुख्य आरोपी रितेश यादव उर्फ सुंदर महतो को अदालत से जमानत नहीं मिली. जमानत याचिका पर सीआइडी के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई. रितेश उर्फ सुंदर पर आरोप है कि उसने अमन सिंह को एक पिस्टल से नौ गोली मारी है. पिस्टल के मैगजीन में कुल 14 गोलियां थी. जब अमन सिंह अस्पताल वार्ड के बिस्तर पर लेट कर गाना सुन रहा था, तभी वह पिस्टल लेकर उसके पास गया और दनादन गोलियां चला दी. अंत में उसके सिर पर गोली मारी गयी. जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि अमन सिंह की मौत हो गयी, तब वह वहां से हटा और पिस्टल को जेल परिसर से बाहर फेंक दिया. गौरतलब है कि धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या तीन दिसंबर 2023 को हुई थी. इस घटना की जांच सीआइडी कर रही है. सीआइडी अब तक इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
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