UGC Guidelines: अब कोई भी शिक्षण संस्थान आपसी सहमति से छात्रहित में दूसरे शिक्षण संस्थान के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं. यानी, साधन संपन्न संस्थान नजदीक के कमजोर संस्थानों के विद्यार्थियों को अपने यहां के संसाधनों का उपयोग करने दे सकते हैं. या फिर एक संस्थान के शिक्षक किसी खास विषय पर दूसरे संस्थान में जाकर या फिर ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं. इसके लिए दोनों संस्थानों के बीच आपसी सहमति व विवि की अनुमति लेनी होगी. यूजीसी की ओर से इस व्यवस्था को लागू करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गयी है. यूजीसी के अध्यक्ष प्रो जगदीश कुमार के निर्देश पर सचिव प्रो रजनीश जैन ने सभी विवि के कुलपति, कॉलेजों के प्राचार्य व उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशक को पत्र व गाइडलाइन भेजकर इसे लागू करने का निर्देश दिया है.
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