झारखंड शराब घोटाले में आरोपी निलंबित IAS विनय चौबे की याचिका पर हाईकोर्ट में इस तारीख को होगी सुनवाई
Vinay Chaubey: झारखंड शराब घोटाले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की याचिका पर 13 जून को सुनवाई होगी. 38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में विनय कुमार चौबे की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी गयी है. एसीबी ने 20 मई 2025 को विनय चौबे और तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था.
By Guru Swarup Mishra | June 11, 2025 8:17 PM
Vinay Chaubey: रांची, राणा प्रताप -38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में आरोपी निलंबित आइएएस अधिकारी विनय चौबे की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली याचिका पर 13 जून को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. यह मामला 13 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ है. 20 मई 2025 को एसीबी ने आइएएस विनय कुमार चौबे और तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को 38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था.
विनय कुमार चौबे ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती
प्रार्थी विनय कुमार चौबे ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी है. उन्होंने कहा है जिस मामले में उनके विरुद्ध एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की है, वह पूरी तरह से निराधार है. उनकी गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी पालन नहीं हुआ है. इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है. इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की जानी चाहिए तथा न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए.
20 मई 2025 को एसीबी ने आइएएस विनय कुमार चौबे और तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को 38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. आरोप है कि दो कंपनियों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी देने के कारण सरकार को 38 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है. छत्तीसगढ़ में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रांची एसीबी ने भी मामले में वर्ष 2024 में प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की थी. आरोप सही पाये जाने पर घोटाले को लेकर कांड संख्या-9/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी.
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