विनय चौबे भ्रष्ट अफसर, झारखंड को 38 करोड़ के राजस्व का हुआ नुकसान, एसीबी ने कही ये बात
Vinay Choubey Corrupt Officer: शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखंड के आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे पर सरकार ने बड़ा बयान दिया है. झारखंड सरकार ने कहा है कि गिरफ्तार आईएएस अधिकारी भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे. सरकार ने कहा है कि गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के धोखाधड़ी वाले कृत्यों से राज्य के खजाने को 38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ.
By Mithilesh Jha | May 20, 2025 8:39 PM
Vinay Choubey Corrupt Officer: शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखंड के आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी विनय कुमार चौबे पर सरकार ने बड़ा बयान दिया है. झारखंड सरकार ने कहा है कि गिरफ्तार आईएएस अधिकारी भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे. शराब बिक्री के लिए एजेंसियों के चयन में नियमों का पालन नहीं किया. इतना ही नहीं, सरकार ने कहा है कि गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के धोखाधड़ी वाले कृत्यों से राज्य के खजाने को 38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ.
विनय चौबे और गजेंद्र सिंह 3 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गये
विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद देर शाम एंटी करप्शन ब्यूरो रांची ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि यह कांड अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन कर तय प्रक्रिया एवं प्रावधानों का पालन किये बगैर आपराधिक मिलीभगत से सरकार के साथ जालसाजी और धोखाधड़ी की गयी. सामूहिक अपराध किया गया और अनैतिक तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाया गया. इसकी वजह से ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार को 38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. जांच दल ने 20 मई 2025 को प्राथमिक अभियुक्त विनय कुमा चौबे और प्राथमिकी अभियुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर 3 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के खिलाफ एसीबी ने लगायी ये धाराएं
एसीबी रांची ने कहा कि पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से अनुमति मिलने के बाद एसीबी रांची ने 20 मई 2025 को विनय चौबे के खिलाफ कांड संख्या 9/25 दर्ज किया. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव सह झारखंड रॉच विबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक और जेएसबीसीएल के एमडी विनय कुमार चौबे (50), वर्तमान पता- पिता देवेंद्र चौबे, सी-5, सेंट्रल अशोका कॉलोनी, अशोक नगर रोड नं-3, झारखंड, रांची और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 12बी r/w Section- 420/467/468/471/409/407/109 of IPC (Corresponding Section of BNS Sec 61(2) r/w Section 318/336/340/316/45 & 49) and Section 7(c)/12, Section 13(2) r/w 13(1)(a) of PC Act 1988 (Amended in 2018) के तहत केस दर्ज किया गया.
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