Ranchi news : अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए क्या कदम उठाये गये

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने का दिया निर्देश

By DEEPESH KUMAR | July 15, 2025 12:29 AM
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हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने का दिया निर्देशमामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी.

चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार

रांची. न्यायायुक्त एके मिश्रा-एक की अदालत ने चेक बाउंस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी कुशेश्वर सिंकू की अदालत द्वारा निर्धारित सजा को बरकरार रखा. अदालत ने चेक बाउंस मामले के अभियुक्त मो सलीमुद्दीन को एक साल की सजा, दो लाख का जुर्माना तथा 15 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया था. उस सजा को चुनौती देते हुए अभियुक्त मो सलीमुद्दीन ने न्यायायुक्त की अदालत में क्रिमिनल अपील फाइल की थी. उस अपील को खारिज करते हुए न्यायायुक्त की अदालत ने न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दी गयी सजा को बरकरार रखा. मामला इटकी के मल्टी गांव में 30 डिसमिल जमीन से जुड़ा है. इसके एवज में एडलिन तिर्की ने 18 लाख रुपये दिये थे, लेकिन बाद में पता चला कि वह जमीन पूरी तरह से विवादित है. उसके बाद रुपये वापस मांगे, तो अभियुक्त ने चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था, उसके बाद एडलिन तिर्की ने चेक बाउंस का कंप्लेन केस दर्ज कराया था.

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