साहिबगंज.साहिबगंज जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष चेतन भरतिया ने राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी विद्युत उपभोग अधिभार नियमावली 2020-25 पर कड़ा ऐतराज़ जताया है. रविवार को उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड के अवर सचिव को एक पत्र भेजकर इस नियमावली के तहत बिजली बिल पर प्रस्तावित 5% सरचार्ज को वापस लेने की मांग की है. पत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि नगर निगम और नगर निकाय क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं से 5% अतिरिक्त सरचार्ज वसूलने का प्रावधान जनविरोधी एवं आपत्तिजनक है. इससे दुकानदारों, घरेलू उद्योगों और आम नागरिकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि पहले ही व्यापारी वर्ग महंगाई, टैक्स और मंदी के कारण अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है. ऐसे में यह अधिभार न केवल व्यापार को प्रभावित करेगा बल्कि छोटे व्यापारियों के पलायन को भी बढ़ावा देगा. भरतिया ने कहा कि यह निर्णय न तो व्यवहारिक है और न ही जनहित में। व्यापारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस अधिभार को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए.
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