सिमडेगा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 15 हजार रूपये जुर्माना लगाया. घटना के संबंध में बताया गया कि 12 नवंबर 2019 को अपराह्न चार बजे लुसिया तोपनो शकरकंद के खेत में रखवाली कर रही थी. इस क्रम में खेत में अकेला देख कर अभियुक्त जलडेगा थाना क्षेत्र के टंगिया कुम्हारटोजी निवासी ओबेद कंडुलना लुसिया तोपनो को डायन कह कर लकड़ी से उसके सिर में मार कर उसकी हत्या कर दी थी. हत्या के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान व उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में उपस्थित कराया गया. इसके बाद अदालत ने सभी गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसे दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक श्रीमती निशि कच्छप ने पैरवी की.
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