दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को किया गया निलंबित

दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को किया गया निलंबित

By Prabhat Khabar News Desk | July 16, 2025 10:28 PM
feature

सिमडेगा. अपने ही स्कूल में पढ़ रही नौ साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शिक्षक सेलेस्टीन किंडो को उपायुक्त कंचन सिंह के आदेश पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया. कुरडेग थाना में पोक्सो एक्ट के तहत शिक्षक सेलेस्टीन किंडो के खिलाफ पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया था. मामले की छानबीन के बाद छह जुलाई को शिक्षक सेलेस्टीन किंडो को उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था. आरोपी शिक्षक वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जेंजराकानी कुरडेग में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रतिनियोजित थे. उनका मूल विद्यालय राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चाडरीमुंडा है. उक्त आरोप के आलोक में झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के कंडिका 9, (2) (क) में दिये गये प्रावधान के आलोक में श्री किंडो को गिरफ्तारी की तिथि छह जुलाई से ही प्रभाव से निलंबित किया गया. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बानो होगा. झारखंड सेवा संहिता की धारा 96 में निहित प्रावधान के तहत निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. जिला शिक्षा अधीक्षक दीपक राम ने भी शिक्षक को निलंबित किये जाने की पुष्टि की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

संबंधित खबर और खबरें

यहां सिमडेगा न्यूज़ (Simdega News) , सिमडेगा हिंदी समाचार (Simdega News in Hindi), ताज़ा सिमडेगा समाचार (Latest Simdega Samachar), सिमडेगा पॉलिटिक्स न्यूज़ (Simdega Politics News), सिमडेगा एजुकेशन न्यूज़ (Simdega Education News), सिमडेगा मौसम न्यूज़ (Simdega Weather News) और सिमडेगा क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर .

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version