सिमडेगा. अपने ही स्कूल में पढ़ रही नौ साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शिक्षक सेलेस्टीन किंडो को उपायुक्त कंचन सिंह के आदेश पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया. कुरडेग थाना में पोक्सो एक्ट के तहत शिक्षक सेलेस्टीन किंडो के खिलाफ पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया था. मामले की छानबीन के बाद छह जुलाई को शिक्षक सेलेस्टीन किंडो को उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था. आरोपी शिक्षक वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जेंजराकानी कुरडेग में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रतिनियोजित थे. उनका मूल विद्यालय राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चाडरीमुंडा है. उक्त आरोप के आलोक में झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के कंडिका 9, (2) (क) में दिये गये प्रावधान के आलोक में श्री किंडो को गिरफ्तारी की तिथि छह जुलाई से ही प्रभाव से निलंबित किया गया. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बानो होगा. झारखंड सेवा संहिता की धारा 96 में निहित प्रावधान के तहत निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. जिला शिक्षा अधीक्षक दीपक राम ने भी शिक्षक को निलंबित किये जाने की पुष्टि की है.
संबंधित खबर
और खबरें