कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान ने अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बुधवार को फिर सील कर दीं. अब राजस्थान में आने व बाहर जाने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी. पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था एम एल लाठर ने इस बारे में आदेश जारी किया है.
इसमें कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय आवागमन को नियंत्रित करने का फैसला किया है. इसमें संबंद्ध पुलिस आयुक्तों, रेंज महानिरीक्षकों व जिला पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों से लगने वाले सड़क मार्गों व रास्तों पर तत्काल पुलिस चेक पोस्ट स्थापित की जाएं और अन्य राज्यों से व्यक्तियों को बिना अनुमति पत्र के नहीं आने दिया जाए.
इस व्यवस्था के तहत बाहरी राज्य से उसी व्यक्ति को आने दिया जाएगा जिसने अपने राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया हो. इसी तरह राज्य से बाहर जाने के लिए भी सक्षम अधिकारी से पास या अनुमति पत्र लेना होगा. इसमें कहा गया है कि सक्षम अधिकारी इलाज के लिए जाने या परिवार में किसी की मृत्यु होने जैसी आपात परिस्थितियों में ही पास जारी करें.
अंतर्राज्यीय मार्गों के साथ साथ हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर भी तत्काल चेक पोस्ट स्थापित करने को गया है. फिलहाल यह व्यवस्था आगामी सात दिन के लिए की गयी है. उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 11,368 हो गयी जबकि राज्य में इससे 256 लोगों की मौत हो चुकी है. इससे पहले छह मई को भी राज्य सरकार ने सीमाएं सील कर दी थीं.
Posted by : Sameer Oraon
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