Aligarh News: सीएए के विरोध में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा में गोली लगने से मौहम्मद तारिक की मौत के चर्चित तारिक हत्याकांड मामले में निरुद्ध विनय वार्ष्णेय समेत तीनों आरोपितों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. जिला जज डॉ बब्बू सारंग की अदालत ने 23 फरवरी 2020 को नागरिक संशोधन कानून के विरोध में हुए मौहम्मद तारिक की हत्याकांड में तीनों आरोपित विनय वार्ष्णेय, त्रिलोकी, सुरेंद्र वार्ष्णेय को गवाहों के पक्षद्रोही होने पर दोषमुक्त कर दिया है.
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