Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी आशीष मिश्र जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है. इस दौरान उसे अपनी लोकेशन के बारे में कोर्ट को सूचित करना होगा. जमानत मिलने के एक सप्ताह के बाद उसे यूपी को छोड़ना होगा. यही नहीं दिल्ली में भी उसके रुकने पर कोर्ट ने रोक लगायी है.
By Prabhat Khabar Digital Desk | January 27, 2023 8:59 PM
Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्र 278 दिन बाद शुक्रवार को जेल से रिहा हो गया. देर शाम व लखीमपुर जिला जेल के पिछले गेट से बाहर निकला और एक कार में बैठकर चला गया. इस दौरान मीडिया ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन आशीष सबसे बचते हुए कार में बैठ गया. गौरतलब है कि आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से 25 जनवरी को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है. एडीजे सुनील वर्मा ने तीन-तीन लाख रुपए के दो जमानतदार दाखिल किए जाने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए थे. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत और अपनी लोकेशन के बारे में कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार वाले गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में देरी करने की कोशिश करेंगे तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है. जमानत में ये भी जोड़ा गया है कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा. जमानत पर रिहा होने के एक सप्ताह बाद वह उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया था. कोर्ट को बताया था कि घटना के चश्मदीद गवाह ने आरोपी आशीष मिश्रा को मौके से भागते देखा था. यह बात चार्जशीट में भी है. सरकार ने कोर्ट में कहा कि यह अपराध गंभीर श्रेणी का है और ऐसे में आरोपी को जमानत देना समाज पर बुरा असर डाल सकता है. आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जमानत न मिलने पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.