क्या है मामला?
जिला प्रशासन के मुताबिक, अब्दुल्ला आजम खान ने बेजिल घाटमपुर क्षेत्र में तीन अलग-अलग खसरा नंबरों पर जमीन खरीदी थी. आरोप है कि इन सौदों में उन्होंने तय सर्किल रेट से कम स्टांप ड्यूटी जमा की, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ. जांच होने के बाद मामला जिलाधिकारी न्यायालय में पहुंचा, जहां 3 अप्रैल 2025 को स्टांप शुल्क चोरी और स्टांप ड्यूटी की कमी के आरोप में 4.64 रुपए करोड़ का जुर्माना लगाया गया था.
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समय पर भुगतान न करने पर कड़ी कार्रवाई
रामपुर के जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने जानकारी दी कि अब्दुल्ला आजम खान को जुर्माने की राशि जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया. नियमानुसार अब यह मामला वसूली के दायरे में लाया गया है और रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर दिया गया है. गौरतलब है कि जब कोई व्यक्ति सरकारी रुपए को जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसे आरसी या मांग पत्र कहा जाता है.
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