बीते दिन सुनाई गई थी सजा
दरअसल, बीते दिन शनिवार को मऊ के MP MLA कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ सजा सुनाया था. इस दौरान 2 साल की सजा के साथ 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गाय था. यह फैसला सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया था. दरअसल, अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव 2022 में पुलिस अफसर को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था. चुनाव प्रचार के दौरान पहाड़पुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब्बास ने सरकार बनने के बाद हिसाब-किताब बराबर करने की बात कही थी.
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ये दिया था बयान
जनसभा में अब्बास अंसारी ने कहा था कि वह सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बोलकर आया हूं कि सरकार बनने के बाद अगले छह महीने तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी. उनका कहना था कि पहले पुरानी कार्रवाइयों का हिसाब-किताब होगा, उसके बाद ही ट्रांसफर किया जाएगा. इस बयान के बाद मऊ कोतवाली में सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने एफआईआर दर्ज कराई थी. लगभग तीन साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया है.
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SP-SBSP गठबंधन में जीता था चुनाव
साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी ने अपने पिता मुख्तार अंसारी की जगह लेकर सुभासपा-सपा गठबंधन के टिकट पर मऊ सदर सीट से चुनाव मैदान में हिस्सा लिया था. इस चुनाव में अब्बास ने कुल 1,24,691 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी. वहीं, दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी के उम्मीदवार अशोक सिंह को 86,116 वोट मिले थे. अब्बास ने यह चुनाव 38,575 वोटों के बड़े अंतर से अपने नाम किया था.