ब्रिटिश नागरिकता होने का आरोप
अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम के भी नागरिक हैं, जो उन्हें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य बनाता है. याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी की दूसरे देश की कथित नागरिकता भारतीय कानून का उल्लंघन करती है, जो दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है. दरअसल, गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने यूके सरकार से जानकारी सत्यापित करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है. इसी वजह से अगली सुनवाई की समय सीमा आज यानी 5 मई तय की गई थी.
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सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज की थी शिकायत
तत्कालीन राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से 2019 में शिकायत मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को उनकी नागरिकता के बारे में नोटिस जारी किया था. स्वामी ने आरोप लगाया है कि बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी वर्ष 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी और राहुल गांधी कंपनी के निदेशकों और सचिवों में से एक थे. सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस नेता ने ब्रिटेन स्थित एक कंपनी में अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की थी.
ये है मामला
शिकायत में यह भी कहा गया है कि 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को दाखिल कंपनी के वार्षिक रिटर्न में आपकी जन्मतिथि 19 जून 1970 बताई गई है और आपने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई है. इसके अलावा, नोटिस में कंपनी के 17 फरवरी 2009 के विघटन आवेदन में उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई है.
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