ऐसे होगा कर्मचारियों का ट्रांसफर
विभाग समूह क और ख के 20 फीसदी अधिकारियों का ट्रांसफर हो सकता है, जबकि समूह ग और घ के 10 फीसदी कर्मचारियों का तबादला किया जा सकता है. लेकिन ज्यादा संख्या में कर्मचारियों के ट्रांसफर करने के लिए मंत्री की अनुमति की जरूरत होगी. ऐसे में जिन कर्मचारियों ने जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल का कार्यावधि को पूरा कर लिया है. इन्हें इन श्रेणी में शामिल किया जाएगा.
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सीएम योगी की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मोहर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में नई पार्किंग नीति और नई स्थानांतरण (ट्रांसफर) नीति को स्वीकृति दी गई. इसके अलावा, राज्य कर विभाग को अब व्यावसायिक की जगह सेवारत विभाग का दर्जा दिया गया है, जिससे विभाग को कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करना आसान होगा. इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार अब यूपी अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगी.
भूमि की खरीद पर 50 फीसदी तक दिया जाएगा छूट
इसके अलावा, कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एवं ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025 को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है. वहीं, वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, निवेशकों को भूमि खरीद पर अधिकतम 50 फीसदी तक की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है.
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