नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा

जिले के हरिपाल थाना अंतर्गत नालिकुल साहापुर गांव की दिल दहला देने वाली एक घटना में चंदननगर की अदालत ने दोषी युवक शिवा साव को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

By SANDIP TIWARI | June 12, 2025 12:37 AM
an image

हुगली. जिले के हरिपाल थाना अंतर्गत नालिकुल साहापुर गांव की दिल दहला देने वाली एक घटना में चंदननगर की अदालत ने दोषी युवक शिवा साव को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सरकारी वकील अन्नपूर्णा चक्रवर्ती ने बताया कि यह घटना 10 सितंबर, 2021 की है. आरोपी शिवा साव, जो पीड़िता का पड़ोसी है और जिसकी खुद की एक नाबालिग बेटी है, उसने बहाने से पीड़िता को घर से बुलाया. उसने कहा कि उनके घर में सांप घुस आया है और मदद की जरूरत है. जैसे ही नौ साल की बच्ची उसके घर पहुंची, आरोपी ने उसके साथ शारीरिक अत्याचार किया. डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट में भी यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई. घटना के दिन ही हरिपाल थाने की पुलिस ने शिवा को गिरफ्तार कर लिया था और वह तभी से जेल हिरासत में था. मामले की सुनवाई के बाद चंदननगर के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मोहन सरकार ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी होगी. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया. उसका दावा था कि उसे फंसाया गया है, क्योंकि वह इलाके में अकेला व्यक्ति है जो विरोधी दल से जुड़ा हुआ है और कुछ लोगों की उसकी संपत्ति पर नजर है. आरोपी की मां ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि उसका बेटा निर्दोष है और पहले कोलकाता में सब्जी बेचता था.

संबंधित खबर और खबरें

 

 

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version