पत्नी-बच्चों को भरण-पोषण देना दया नहीं, उनका अधिकार

इकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवब्रत उपाध्याय ने प्रभात खबर के ऑनलाइन पूछे गये सवालों का जवाब देते हुए बताया कि भरण-पोषण का दावा दया याचिका नहीं है, यह पत्नी और बच्चों (पुरुष 18 वर्ष तक, महिला विवाह तक) का कानूनी अधिकार है.

By BIJAY KUMAR | June 14, 2025 10:39 PM
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कोलकाता.

पति से पत्नी द्वारा अपने व बच्चों के लिए भरण-पोषण की मांग करना, कोई दया नहीं, बल्कि उनका अधिकार है. इसे लेकर अदालत ने कई फैसले सुनाये हैं.

उन्होंने कहा कि पत्नी व बच्चों को भरण-पोषण पाने का कानूनी अधिकार है और दूसरी ओर पति का अपनी पत्नी व बच्चों के लिए भरण-पोषण प्रदान करना कानूनी कर्तव्य और सामाजिक बाध्यता है. राजाबाजार से आशीष कुमार का सवाल : मैंने एक बैंक से लोन लिया था, लेकिन मैं उसका भुगतान नहीं कर पाया. लोक अदालत के माध्यम से नोटिस मिला है, क्या लोक अदालत से केस खत्म करा सकते हैं और छूट मिलेगी? जवाब: अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो वह आपको चुकाना ही होगा. अगर आपका ऋण खाता एनपीए हो गया है, तो लोक अदालत या राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ऋण संबंधित वाद को खत्म करा सकते हैं. इसमें बैंक के अधिकारी रहेंगे और वन टाइम सेटलमेंट करने से बैंक के प्रावधानों के अनुसार विशेष छूट मिल सकती है. बंडेल से राजू मिश्रा का सवाल : मैं कारोबार का विस्तार के लिए मुद्रा लोन लेना चाहता हूं, इसके लिए क्या करना होगा? जवाब: मुद्रा लोन किसी व्यवसाय के लिए दिये जाने का प्रावधान है. अपने नजदीकी बैंक में इसके लिए आवेदन करें. बैंक की ओर से आपके व्यवसाय का स्थान देखा जायेगा व बिजनेस के प्रकार के आधार पर रिपोर्ट आने के बाद ऋण स्वीकृत किया जाता है. हावड़ा से मिथिलेश कुमार का सवाल : मेरी खास जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. इस बारे में अधिकारियों को आवेदन दिये तीन माह हो गये हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.

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