संवाददाता, कोलकाता
हालांकि, सीबीआइ के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि दोनों आइपीएस अधिकारियों के एक ही बैचमेट होना कोई अपराध नहीं है. सीबीआइ ने जांच में मिले तमाम सबूतों और तथ्यों के आधार पर गोयल को क्लीनचिट दी है. सीबीआइ ने इस दिन 16 जून के बाद सात लोगों के दर्ज किये बयान का उल्लेख अपनी स्टेटस रिपोर्ट में की है. साथ ही 32 सीसीटीवा कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच में मिली जानकारी व तफ्तीश में मिले तथ्यों का उल्लेख भी रिपोर्ट में है. इस रिपोर्ट में भी सीबीआइ ने मामले में सजायाफ्ता संजय राय के अलावा किसी अन्य शख्स के घटना में शामिल होने का दावा नहीं किया है. आरजी कर में जूनियर महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या की घटना पिछले साल अगस्त में हुई थी. इस मामले में पुलिस के पूर्व सिविक वॉलंटियर राय को आजीवन कारावास की सजा भी सुनायी जा चुकी है. मामले में गिरफ्तार टाला थाने के तत्कालीन ओसी अभिजीत मंडल और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को उक्त मामले में जमानत मिल चुकी है. हालांकि. घोष आरजी कर में वित्तीय अनियमितता के मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत की अवधि संशोधनागार में काट रहा है.
संजय राय की अर्जी स्वीकार, मामले की सुनवाई सितंबर में :
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