डा संदीप घोष के प्रति सरकार की नरमी पर हाईकोर्ट सख्त नाराज
स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के माता-पिता ने अदालत की निगरानी में मामले की जांच के अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया है. उच्च न्यायालय में कुछ जनहित याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं, जिनमें मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया है. याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पाया कि जांच में ‘‘कुछ कमी है. खंडपीठ ने पूछा कि क्या मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य संदीप घोष का बयान दर्ज किया गया था, जिस पर राज्य सरकार की तरफ से पेश वकील ने ‘ना’ में जवाब दिया. यह सवाल करते हुए कि आरजी कर अस्पताल के प्रधानाचार्य पद से इस्तीफा देने वाले घोष को कुछ ही घंटों के भीतर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रधानाचार्य के रूप में कैसे बहाल कर दिया गया.
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परिवार को क्यों तीन घंटे के बाद शव देखने की दी गई थी अनुमति
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कोर्ट को बताया कि, पहले परिवार को बताया गया था कि आपकी बेटी बीमार है. बाद में कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली. परिवार को तीन घंटे के बाद शव देखने की अनुमति दी गई. पुलिस के एक कॉल में कहा गया है कि शीर्ष अधिकारियों ने उनसे कहा है कि मामला सुलझा लें और किसी को न बताएं. हमने विशेषज्ञों से बात की. उन्होंने कहा कि यह घटना काे किसी एक व्यक्ति ने अंजाम नहीं दिया है.
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क्या है मामला
आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमीनार हॉल में गत शुक्रवार को एक महिला चिकित्सक का शव अर्ध नग्न अवस्था में मिला था. परिजनों का आरोप है कि महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अस्पताल आने-जाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच जारी है.
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