चुंचुड़ा अदालत का फैसला, दहेज प्रताड़ना से जुड़ा मामला
हुगली. जिले के चुंचुड़ा अदालत में बुधवार को पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में दोषी पाये गये सुखरंजन हावलादार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. यह फैसला चुंचुड़ा की तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौस्तव मुखर्जी ने सुनाया. शादी के बाद से चल रही थी दहेज प्रताड़ना : पुलिस सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2019 में पांडुआ थाना अंतर्गत तीन्ना क्षेत्र की निवासी रीना हालदार की शादी तीन्ना हठात कॉलोनी के रहने वाले सुखरंजन हावलादार से हुई थी. मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही सुखरंजन, रीना को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करता था.
घटना 21 मार्च 2021 की सुबह हुई, जब रीना के पिता जितेन हालदार के अनुसार सुखरंजन ने रीना के ऊपर केरोसिन तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया. गंभीर रूप से झुलसी रीना को पहले पांडुआ ग्रामीण अस्पताल और फिर चुंचुड़ा सदर अस्पताल रेफर किया गया.
मृत्यु पूर्व बयान बना सबसे बड़ा सबूत
अस्पताल में इलाज के दौरान रीना ने पुलिस को अपना मृत्यु पूर्व बयान दिया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अपने पति को इस जघन्य अपराध का जिम्मेदार ठहराया. इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गयी. इसके बाद उसके पिता ने पांडुआ थाने में सुखरंजन हावलादार के खिलाफ मामला दर्ज कराया. सरकारी वकील शंकर गांगुली ने बताया कि पुलिस ने तत्परता से जांच कर 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल कर दिया. मुकदमे की पैरवी पहले मुख्य लोक अभियोजक ने की, बाद में इसे पैनल पीपी प्रशांत अग्रवाल को सौंपा गया. बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद सुखरंजन हावलादार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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