21 जुलाई को यातायात बाधित न हो, यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिया आदेश
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने निर्देश दिया कि सुबह नौ बजे से 11 बजे तक, पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर जाने वालीं सड़कों और कोलकाता के केंद्रीय व्यावसायिक जिले के पांच किलोमीटर के दायरे में यातायात जाम न हो. अदालत ने निर्देश दिया कि इसके बाद सुबह 11 बजे से जुलूस निकाले जा सकेंगे. 21 जुलाई को यातायात बाधित न हो, यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को सुचारु यातायात सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
राज्य सरकार को 22 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है