बंगाल की जेलों में बंद अवैध विदेशी प्रवासियों को जमानत देने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने राज्य में अवैध विदेशी प्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि राज्य को चार सप्ताह में ऐसे सभी अवैध प्रवासियों की पहचान करनी चाहिए, जो अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जेलों में बंद हैं और फिर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.

By BIJAY KUMAR | May 17, 2025 10:51 PM
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कोलकाता.

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने राज्य में अवैध विदेशी प्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि राज्य को चार सप्ताह में ऐसे सभी अवैध प्रवासियों की पहचान करनी चाहिए, जो अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जेलों में बंद हैं और फिर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.

क्या है मामला : गौरतलब है कि 2011 में याचिकाकर्ता ने कलकत्ता हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा था, जिसमें बांग्लादेश से अवैध रूप से आये उन प्रवासियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया था, जिन्हें विदेशी अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराये जाने के बाद सुधार गृहों में रखा जा रहा है.

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