ग्रुप ‘सी’ व ‘डी’ कर्मचारियों को भत्ता देने के फैसले को हाइकोर्ट में दी गयी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नौकरी गंवाने वाले ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा भत्ता देने के फैसले को कलकत्ता हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. नौकरी से वंचित अभ्यर्थियों के एक समूह ने इस संबंध में याचिका दायर की है. न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी है और मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी.
By BIJAY KUMAR | May 20, 2025 10:57 PM
कोलकाता.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नौकरी गंवाने वाले ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा भत्ता देने के फैसले को कलकत्ता हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. नौकरी से वंचित अभ्यर्थियों के एक समूह ने इस संबंध में याचिका दायर की है. न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी है और मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी.
उल्लेखनीय रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त लगभग 26,000 नौकरियों को रद्द कर दिया है. इसमें न केवल शिक्षक, बल्कि शिक्षाकर्मी भी शामिल हैं. राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन शिक्षकों की नौकरी चली गयी है, वे दिसंबर 2025 तक स्कूल जा सकेंगे और राज्य सरकार को तब तक इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां पूरी करनी होगी. हालांकि, शिक्षाकर्मियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह मंजूरी नहीं दी और उनकी नौकरियां तत्काल प्रभाव से रद्द करने व वेतन बंद करने का आदेश दिया. इसके बाद ही राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को भत्ता देने की घोषणा की.
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