हत्या मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनायी फांसी की सजा
ममेरे भाई ने प्रेम में बाधा पहुंचायी थी. बाद में युवती का विवाह किसी दूसरे युवक से हो गया. युवती का प्रेमी इससे काफी खफा था. बदला लेने के लिए दिन-दहाड़े धारदार हथियार से हमला कर भाई की हत्या की थी. 18 बार धारदार हथियार से वार किया था.
By BIJAY KUMAR | March 29, 2025 11:18 PM
कोलकाता.
ममेरे भाई ने प्रेम में बाधा पहुंचायी थी. बाद में युवती का विवाह किसी दूसरे युवक से हो गया. युवती का प्रेमी इससे काफी खफा था. बदला लेने के लिए दिन-दहाड़े धारदार हथियार से हमला कर भाई की हत्या की थी. 18 बार धारदार हथियार से वार किया था.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त थर्ड कोर्ट के न्यायाधीश विप्लव राय ने हत्या को विरलतम करार देते हुए दोषी सुरेश राय को फांसी की सुनायी. डिफेंस के वकील भानु सिंह सरकार ने कहा कि अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उसे कलकत्ता हाइकोर्ट में चुनौती दी जायेगी. मामले में प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बयान दिया है, उसमें असंगति है.
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