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कनेक्टिविटी बनाए रखने का आदेश
वहीं, विभाग द्वारा पत्र में टेलीकॉम कंपनियों को आपात स्थिति में सुरक्षा और निरंतर कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए बॉर्डर इलाकों में खास ध्यान देने को कहा गया है. इसके आलावा कंपनियों को उन जगहों की लिस्ट बनानी होगी जिन्हें किसी भी कीमत पर चालू रखा जा सके. पत्र में टेलीकॉम कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किमी के अंदर बीटीएस जगहों के कामकाज को बिना किसी रुकावट के जारी रखने को कहा गया है. इसके अलावा राज्य और जिला दोनों स्तर पर आपातकालीन संचालन केंद्रों (EOCs) की कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए टेलिकॉम कंपनियों को आदेश दिया गया है.
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर का करना होगा पालन
वहीं, पत्र में दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को 2020 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (Standard Operating Procedure) का पालन कड़ाई से करने के लिए कहा है. साथ ही आदेशों को तुरंत प्रभाव में लाने व आवश्यक कार्रवाई तुरंत करने को कहा गया है. इसके अलावा आपात की स्थिति में टेलीकॉम कंपनियों के लॉजिस्टिक के मूवमेंट्स को आसान बनाने और उनकी सुरक्षा का ध्यान देने के लिए LSA प्रमुखों को भी विभाग ने आदेश दिया है.
इंट्रा सर्किल रोमिंग सर्विस
बता दें कि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में टेलीकॉम कंपनियां इंट्रा सर्किल रोमिंग सर्विस शुरू करती हैं. जिससे यूजर्स को नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई दिक्क्त न आ सके. ओडिशा में पिछले साल आए चक्रवाती तूफान के दौरान भी टेलीकॉम कंपनियों ने इंट्रा सर्किल रोमिंग सर्विस शुरू कर दी थी. जिससे वहां के यूजर्स को नेटवर्क से जुडी कोई भी समस्या नहीं हुई थी. इंट्रा सर्किल रोमिंग सर्विस के शुरू होने पर इमरजेंसी के दौरान यूजर्स किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर का नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में कंपनियों को आपात की स्थिति में इंट्रा सर्किल रोमिंग सर्विस शुरू करने के लिए कहा गया है.
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