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छह अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर पिछली सुनवाई हुई थी. इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने लाला को जांच में सहयोग करने और अगली सुनवाई यानी 13 अप्रैल तक गिरफ्तारी से मोहलत दे दी है. बताया जा रहा है कि लाला को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने के लिए सीबीआइ मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है.
पुलिस अधिकारी भी तलब -अवैध कोयला खनन व तस्करी के मामले में सीबीआइ ने एक पुलिस अधिकारी को भी तलब किया है. पुलिस अधीक्षक रैंक के इस अधिकारी को मंगलवार को निजाम पैलेस स्थित सीबीआइ कार्यालय आने को कहा गया है. मामले में बांकुड़ा (सदर) के इंस्पेक्टर इंचार्ज अशोक कुमार मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने पहले ही गिरफ्तार किया है. इडी मामले के धनशोधन पहलू की जांच कर रही है. उल्लेख्य है कि 27 नवंबर को सीबीआइ ने अवैध कोयला खनन मामले में शिकायत दर्ज की थी.
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) की लीज होल्ड माइंस में कोल माफिया की अवैध खुदाई और कोयला चोरी के आरोप में सीबीआइ ने लाला के अलावा ईसीएल कुनुस्तोरिया क्षेत्र के पूर्व महाप्रबंधक अमित कुमार धर, ईसीएल अधिकारी जयेश चंद्र राय, ईसीएल के सुरक्षा अधिकारी तन्मय दास समेत सीआइएसएफ और भारतीय रेल के अज्ञात अधिकारियों व कुछ अन्य को भी आरोपी बनाया है. हालांकि जांच के घेरे में कई प्रभावशाली लोग भी हैं. मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी व उनके अन्य रिश्तेदारों से भी पूछताछ हुई है.
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Posted by: Aditi Singh