कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही सीबीआई विशेष टीम (एसआईटी) के सदस्यों को बड़ी राहत दी. न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईटी के किसी भी सदस्य को राज्य पुलिस किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगी. न केवल राज्य पुलिस, बल्कि बंगाल की कोई भी एजेंसी परेशान नहीं कर सकती. कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित सीबीआई एसआईटी के अधिकारियों को विशेष सुरक्षा प्रदान की. न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने बुधवार को आदेश दिया कि कोलकाता पुलिस या राज्य की कोई भी संस्था उन्हें परेशान नहीं कर सकती. यहां तक कि इस न्यायालय की अनुमति के बिना एसआईटी के प्रमुख या किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है और न ही उनके खिलाफ कहीं भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकेगी. साथ ही न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती.
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