धनबाद : बिना लाइसेंस चल रहे अस्पतालों पर नियंत्रण के लिए गठित होगा सीइए बोर्ड

बिना लाइसेंस चल रहे अस्पतालों पर नियंत्रण के लिए गठित होगा सीइए बोर्ड, बोर्ड के गठन के लिए सीएस ने एडीएम को लिखा पत्र, स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी जैसे-तैसे जांच व लाइसेंस निर्गत कर रहे हैं...

By Prabhat Khabar News Desk | January 3, 2024 11:47 AM
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जिले में बिना क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट (सीइए) के संचालित अस्पतालों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड का गठन होगा. सीइए बोर्ड के गठन के लिए सिविल सर्जन डाॅ चंद्रभानु प्रतापन ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने बताया है कि जिले में सीइए बोर्ड का गठन नहीं होने से कई अस्पताल, क्लीनिक व नर्सिंग होम बिना लाइसेंस के चल रहे हैं. इन अस्पतालों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड का गठन हो. ज्ञात हो कि जिले में सीइए का पालन कराने के लिए लंबे समय से बोर्ड का गठन नहीं किया गया है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी अपनी मनमर्जी से जांच व लाइसेंस निर्गत कर रहे हैं. इसपर रोक लगाने के लिए सीएस ने जिला प्रशासन से बोर्ड का गठन करने का आग्रह किया है.

सीइए बोर्ड गठन के बाद अस्पतालों की दोबारा होगी जांच

सिविल सर्जन ने बताया कि उपायुक्त सीइए बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं. उनके निर्देश पर बोर्ड में सीएस के अलावा अन्य चिकित्सकों को शामिल किया जाता है. सीइए बोर्ड के गठन के बाद बिना लाइसेंस संचालित अस्पतालों की दोबारा जांच होगी. नियम विरुद्ध अस्पताल, क्लीनिक व नर्सिंग होम का संचालन करने वालों पर कार्रवाई होगी.

जिले में 10 अस्पताल बिना लाइसेंस के संचालित

बता दें कि जिले में 10 अस्पताल बिना क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट (सीइए) के संचालित हैं. सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रतापन ने बिना सीइए लाइसेंस के संचालित अस्पतालों को बंद करने की अनुशंसा करने संबंधित रिपोर्ट तैयार की है. हाजरा अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद सीएस डॉ चंद्रभानु प्रतापन ने सीइए के बिना संचालित अस्पतालों की जांच शुरू की थी. इसमें 10 अस्पताल बिना सीइए लाइसेंस के संचालित मिले.

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