संजीव सिंह के अधिवक्ता ने की थी पैरवी
इससे पहले प्रार्थी संजीव सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी व अधिवक्ता नवीन कुमार जायसवाल ने पैरवी की थी. उन्होंने कहा कि प्रार्थी गंभीर रूप से बीमार हैं. रिम्स के आठ चिकित्सकों की टीम ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की अनुशंसा की है, लेकिन जेल प्रशासन अगस्त माह से ही इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. अधिवक्ताओं ने बेहतर इलाज के लिए 30 दिनों का औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया. वहीं सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार उपस्थित थे.
6 सालों से जेल में बंद हैं संजीव सिंह
बता दें कि प्रार्थी पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी है. पूर्व में हाईकोर्ट से संजीव सिंह की जमानत याचिका दो बार खारिज हो चुकी है. झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह पर धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड का आरोप है. नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद हैं. 21 मार्च 2017 को सरायढेला में नीरज सिंह सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. 23 मार्च 2017 को सरायढेला थाना में नीरज के भाई अभिषेक सिंह की लिखित शिकायत पर संजीव सिंह, मनीष सिंह, पिंटू सिंह, महंत पांडेय, गया प्रताप सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
11 जुलाई 2023 को बिगड़ी थी संजीव सिंह की तबीयत
जेल में बंद रहने के दौरान 11 जुलाई 2023 को संजीव सिंह की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें धनबाद मंडल कारा से एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया था. एसएनएमएमसीएच के सीसीयू में भर्ती संजीव सिंह की हालत स्थिर बनी हुई थी. अदालत ने उनके इलाज के लिए गठित मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद उन्हें रिम्स भेजने की सलाह दी. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आलोक में कोर्ट ने उन्हें रिम्स भेजने का निर्देश दिया गया. धनबाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस संजीव को लेने अस्पताल पहुंची, परंतु संजीव ने रांची रिम्स जाने से इनकार कर दिया. इस बीच उन्होंने अदालत में इच्छा मृत्यु के लिए भी याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. हालांकि, बाद में उन्हें रिम्स में ही भर्ती कराया गया. फिलहाल उनका इलाज रिम्स में चल रहा है.
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