गिरिडीह : उप नगर आयुक्त स्मृता कुमारी के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ट्रेड लाइसेंस तथा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमों की जांच की. ट्रेड लाइसेंस नहीं होने और क्लिनिक में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन की व्यवस्था नहीं रहने पर जुर्माना का नोटिस जारी किया गया. बताया गया कि इस अभियान में कई प्रतिष्ठानों पर कुल मिलाकर 1.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस संबंध में सहायक उप नगर आयुक्त अशोक हांसदा ने बताया कि उप नगर आयुक्त के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में अभियान चलाया गया. इस दौरान ट्रेड लाइसेंस की जांच की गयी. साथ ही साथ डॉक्टर लेन स्थित विभिन्न क्लिनिक में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमों की जांच हुई. वैसे प्रतिष्ठान जिनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं थे और उनके द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था उन पर जुर्माना लगाते हुए नोटिस दिया गया है.
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