Hijab Controversy पर सोनम कपूर ने दी प्रतिक्रिया, पूछा- पगड़ी विकल्प हो सकता है तो हिजाब क्यों नहीं

सोनम कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कर्नाटक हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर पूछा कि अगर पगड़ी एक विकल्प हो सकता है तो फिर हिजाब क्यों नहीं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 12, 2022 6:40 AM
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सोनम कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कर्नाटक हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर पूछा कि अगर पगड़ी एक विकल्प हो सकता है तो फिर हिजाब क्यों नहीं. कर्नाटक सरकार के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप राज्य में भारी हंगामा और विरोध हो रहा है. राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम-1983 के 133 (2) को लागू किया है, जिसमें कहा गया है कि कपड़े की एक समान शैली अनिवार्य रूप से पहनी जानी चाहिए.

सोनम कपूर की इंस्टा स्टोरी ने सबका ध्यान खींचा है. उन्होंने पगड़ी पहने एक पुरुष और हिजाब में एक महिला की एक तसवीर शेयर की है. साथ ही यह सवाल पूछा है कि, पगड़ी एक विकल्प हो सकता है तो फिर हिजाब क्यों नहीं. उनका ये पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कंगना रनौत ने भी हिजाब विवाद पर एक फोटो शेयर किया था. इस तसवीर में 1973 ईरान की महिलाएं बिकिनी में दिख रही हैं और दूसरी फोटो में महिलाएं बुर्का पहने दिख रही है. इसपर एक्ट्रेस लिखती है, अगर हिम्मत दिखाना चाहती हैं तो अफगानिस्तान में बुर्का न पहनें.. आजाद होना सीखें, खुद को पिंजरे में न रखें.’

गीतकार औऱ शबाना आजमी के पति जावेद अख्तर ने ‘बुर्का-विवाद’ पर बीते दिन ट्वीट कर लिखा था, मैं कभी भी हिजाब या बुर्का के पक्ष में नहीं रहा. मैं अब भी उस पर कायम हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं उन गुंडों की भीड़ के लिए मेरे मन में बड़ा तिरस्कार है, जो कुछ लड़कियों के छोटे ग्रुप को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं. उसमें भी वे सफल नहीं हो पा रहे है. क्या उनके हिसाब से यही मर्दानगी है. अफ़सोस की बात है.

हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाइकोर्ट ने छात्रों से कहा कि मामले के निबटारे तक उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार की धार्मिक चीजें पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह चाहती है कि मामले को जल्द सुलझाया जाए, लेकिन तब तक अमन बनाये रखना चाहिए. अदालत ने कहा कि वह आदेश पारित करेगी. पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थान छात्र-छात्राओं के लिए कक्षाएं शुरू कर सकते हैं.

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