राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि राज्य भर में 31 अगस्त, 2020 तक स्कूल, आइसीडीएस सेंटर, कॉलेज शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल पर पाबंदी लागू रहेगी. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य बड़े जमावड़ों की मनाही जारी रहेगी.
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5 अगस्त से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित योग संस्थानों और जिमनेशियमों को खोलने की इजाजत दे दी गयी है. पूर्व घोषणा के मुताबिक, राज्यव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन 5 अगस्त, 8 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त और 31 अगस्त को होगा. संपूर्ण लॉकडाउन में सभी सरकारी और निजी कार्यालय, वाणिज्यिक संस्थान, जन व निजी परिवहन, ट्रेन व फ्लाईट बंद रहेंगे.
हालांकि, स्वास्थ्य परिसेवा से जुड़े कर्मियों, दवा दुकानों, बिजली, पानी, सफाई कर्मचारियों को इसमें छूट है. इन हाउस श्रमिकों के जरिये उद्योगों के कामकाज की इजाजत होगी. चाय बागानों में भी कामकाज की इजाजत दी गयी है. इसके अलावा पके हुए खाने की होम डिलीवरी की भी इजाजत है. विभिन्न जिलों के डीएम स्थानीय हालात का अध्ययन करके अपने जिले में कठोर लॉकडाउन संबंधी फैसले ले सकते हैं.
Posted By : Samir Ranjan.