कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया था आदेश
आपको बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को सोमवार सुबह ‘एयर एम्बुलेंस’ से एम्स भुवनेश्वर ले जाने का रविवार को निर्देश दिया था. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मंत्री को सोमवार शाम (25.07.2022) चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोलकाता की विशेष ईडी अदालत में पेश किया जाए. वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने चटर्जी के खिलाफ ईडी के मामले में समयबद्ध जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर किसी नेता ने कुछ भी गलत किया है तो पार्टी राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगी.
26 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार हुए थे पार्थ चटर्जी
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी को पहले दिन में गिरफ्तार किया था और उन्हें बैंकशाल अदालत में एक न्यायाधीश के सामने पेश किया. न्यायाधीश ने पार्थ चटर्जी को दो दिन के लिए ईडी (ED) की हिरासत में भेज दिया. धनशोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) अदालत ने मामले की सुनवाई नहीं की, क्योंकि आज शनिवार का दिन है. चटर्जी को उनके आवास पर करीब 26 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया.
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दो मंत्रियों सहित करीब 12 व्यक्तियों के घरों पर एकसाथ हुई थी छापेमारी
कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के तहत सीबीआई (CBI) सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में समूह-सी और डी कर्मचारियों के साथ-साथ शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है. ईडी घोटाले में राशि कहां से आयी और कहां गई इसकी पड़ताल कर रही है. प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में दो मंत्रियों सहित करीब 12 व्यक्तियों के घरों पर एकसाथ छापेमारी की थी और करीब 20 करोड़ रुपये नकद जब्त किये थे.