बता दें, पथाना शाहगंज में वादी ऋषि उपाध्याय निवासी छत्तीसगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 27 मार्च 2018 को कृष्ण मुरारी गौतम और संत कुमार ने आरोपित दयाशंकर की पहचान सेना के कर्नल एस एन सिंह के रूप में कराई थी. कथित कर्नल ने वादी से उसके पुत्र प्रथम उपाध्याय को सेना में भर्ती कराने के लिए 6 लाख रुपये लिया. वादी के पुत्र की भर्ती को जानकर अन्य कई लोगों ने छह-छह लाख रुपये कथित आरोपित कर्नल को अन्य लड़कों की भर्ती के लिए दिया था.
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आरोपी फर्जी कर्नल ने वादी और अन्य लोगों को बताया कि उसका बेटा हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रहा है. कुछ दिन बाद आशीष और शिवम किसी तरह भागकर घर पहुंचे तो उन्होंने कथित कर्नल की हकीकत के बारे में बताया कि किसी की भर्ती नहीं की गई है. सभी को होटल में रखकर धमकाया जा रहा है.
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तलाश करने पर वादी को पता चला कि उसके पुत्र को इलाहाबाद के एक होटल में रखा गया था l इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है. न्यायालय ने सेना में भर्ती कराने के नाम पर धोकाधड़ी करते हुए उनके रुपए हड़पने को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी