निर्धारित समय के अंदर रजिस्टर में हस्ताक्षर अनिवार्य
छात्रावास के रजिस्टर में निर्धारित समय के भीतर छात्र-छात्रा का हस्ताक्षर अनिवार्य है. लड़कियों के लिए हाजिरी और घर का रजिस्टर रखना अनिवार्य है. कोई भी साथी छात्र-छात्राओं के स्थान पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे. 15 दिनों से अधिक छात्रावास से अनुपस्थित नहीं रहना होगा. इसके लिए छात्रावास के अधिकारियों को जानकारी देनी होगी. डे स्कॉलर्स को छात्रावास की सुविधा का लाभ लेने की अनुमति नहीं होगी. छात्रों को किसी भी अंधेरी जगह या सुनसान जगह पर जाने से बचने की सलाह दी गयी है. किसी भी वेंडर/अनधिकृत व्यक्ति को कमरे में बुलाने की अनुमति नहीं होगी.
पावर वाले वाहन का नहीं करेंगे उपयोग छात्र
छात्रों द्वारा पावरवाले वाहनों (दोपहिया/चार पहिया) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. छात्रावास परिसर में बाहर का खाना लाने या खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. संस्थान परिसर और छात्रावास में मादक पेय, मादक दवाओं या किसी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का धूम्रपान करने व रखना पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है. रैगिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है. किसी भी हाल में एंटी नेशनल, एंटी सोशल गतिविधि करना या शामिल होने पर दंड के भागी होंगे.
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ब्लैक डॉट से तय होंगे दंड
अनुशासनहीनता में पाये जानेवाले विद्यार्थियों के लिए ब्लैक डॉट देने का प्रावधान रखा गया है. इसके तहत एक ब्लैक डॉट पर कड़ी चेतावनी, दो ब्लैक डॉट पर सख्त चेतावनी और किसी भी छात्र की प्रतियोगिता/गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. तीन ब्लैक डॉट रहने पर सख्त चेतावनी और कैंपस प्लेसमेंट में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी. चार ब्लैक डॉट मिलने पर सख्त चेतावनी औरर एक या दो साल के लिए सेमेस्टर वापस, पांच ब्लैक डॉट मिलने पर संस्थान से निंदा और स्थायी निष्कासन होगा. इसके अलावा अनुशासनहीनता पर संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों को सूचित किया जायेगा. इसके अलावा कई और दिशानिर्देश दिये गये हैं.