कोरोना को लेकर गोपालगंज में धारा 144, चनावे जेल में मुलाकाती बंद, नहीं बिकेंगे खुले खाद्य पदार्थ, उल्लंघन करने पर कार्रवाई

कोरोना वायरस को गोपालगंज में धारा 144 लागू कर दी है. निषेधाज्ञा के पालन के लिए निगरानी और मॉनीटरिंग का निर्देश दिया गया है. सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिता रद्द कर दी गयी है. साथ ही थावे महोत्सव स्थगित कर दिया गया है. धार्मिक कार्यक्रम पर पाबंदी नहीं है. हालांकि, जुलूस, धरना और प्रदर्शन की अनुमति नहीं है. धारा 144 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी. खुले में बिकनेवाले खाद्य पदार्थों पर रोक लगा दी गयी है. इधर, चनावे जेल में कैदियों की मुलाकाती पर भी रोक लगा दी गयी है.

By Kaushal Kishor | March 15, 2020 10:41 AM
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गोपालगंज : कोरोना वायरस को लेकर जारी अलर्ट के बीच शनिवार को जिलाधिकारी अरशद अजीज ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है. निषेधाज्ञा लागू होने के बाद एक स्थान पर चार से अधिक लोग नहीं रह सकते हैं. निषेधाज्ञा को सख्ती से पालन कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारियों को निगरानी रखने और मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया गया है.

जिलाधिकारी ने प्रेसवार्ता कर बताया कि कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है. लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गयी है. खतरनाक वायरस की रोकथाम के लिए शहर और ग्रामीण इलाके में जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं. स्कूल बंद करने का आदेश जारी होने के बाद हॉस्टल को भी खाली करा दिया गया है. कोचिंग और सिनेमाघरों को बंद करा दिया गया है. आम लोगों से कुछ दिनों तक भीड़-भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी गयी है.

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के खतरे के मद्देनजर जिले में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजनों पर रोक लगा दी गयी है. जिलाधिकारी अरशद अजीज ने कहा है कि 31 मार्च तक किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिता पर रोक रहेगी. 27 मार्च को प्रस्तावित तीन दिवसीय थावे महोत्सव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी.

जिला प्रशासन ने कहा है कि किसी तरह के धार्मिक कार्यक्रम किये जाने पर पाबंदी नहीं रहेगी. धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान लोगों को सावधानी बरतनी होगी. ऐहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से कार्यक्रमों में जागरूकता फैलायी जायेगी. वहीं, जुलूस, धरना और प्रदर्शन किये जाने पर रोक लगा दी गयी है. जिला प्रशासन की ओर से किसी तरह के धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मिलेगी. बिना अनुमति धरना और प्रदर्शन करने पर धारा 144 का उल्लंघन माना जायेगा और सख्ती से कार्रवाई होगी.

अनुमंडल पदाधिकारियों को धरना-प्रदर्शन करनेवाले लोगों पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है. जिला प्रशासन का कहना है कि कोरोना को लेकर देशभर में अलर्ट जारी है. अलर्ट के बीच लोगों में बचाव से संबंधित जागरूकता फैलायी जायेगी और जानकारी दी जायेगी. प्रखंड के अंचल और विकास पदाधिकारियों के अलावा पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पर जगारूकता फैलाने का निर्देश दिया गया है.

खुले में बिकने वाले खाद्य सामग्रियों पर पाबंदी लगा दी गयी है. जिला प्रशासन की ओर से आमलोगों को अपील की गयी है कि खुले में बिक रही खाद्या सामग्री का सेवन न करें. खुले में बिकने वाले खाद्या सामग्रियों के सेवन पर कीटाणु के पनपने और बीमारियां बढ़ने की संभावना बन सकती है. शनिवार को खाद्या सामग्रियों को लेकर डीएम अरशद अजीज की ओर से जारी किये गये आदेश के बाद अनुमंडल पदाधिकारियों को इसपर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है. शहर में बीडीओ, सीओ और एमओ इस पर नजर रखेंगे, जबकि प्रखंडों में स्थानीय पदाधिकारी खाद्य सामग्रियों को लेकर निगरानी रखेंगे और समय-समय पर जांच कर कार्रवाई करेंगे. दुकानदारों को भी खाद्य सामग्रियों को शीशे में बंद कर साफ-सफाई वाले जगहों पर बेचने के लिए कहा गया है.

जेल प्रशासन ने ऐहतियात तौर पर कदम उठाया है. जेल प्रशासन ने शनिवार से अगले एक सप्ताह तक कैदियों से मुलाकात करने पर रोक लगा दी है. साथ ही हर दिन सुबह में कैदियों को कोरोना के बारे में जानकारी दी जा रही है. जेल प्रशासन की ओर से मंडल कारा के कैदियों से ही मास्क बनवाया जा रहा है.

सभी पुलिस पदाधिकारियों को जांच करने जा रही स्वास्थ्य टीम की मदद करने का निर्देश दिया गया है. अफवाह फैलानेवालों पर पैनी नजर रखी जा रही है. विदेश से घर आये लोगों पर चौकीदार नजर रखेंगे कि बिना जांच कराये ही इधर-उधर बाजार में घूमने ना लगें.
कैदियों में कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसो लेकर मुलाकाती बंद करने का निर्णय किया गया है. अगले एक सप्ताह तक किसी भी कैदी से परिजनों की मुलाकाती नहीं होगी. कैदियों के बीच मास्क का वितरण करने के लिए कपड़े का मास्क तैयार कराया जा रहा है.
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