शादी-तलाक के बदल जाएंगे नियम! बहुविवाह पर लगेगी रोक, उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ UCC बिल, विपक्ष का हंगामा
उत्तराखंड विधानसभा में आज यानी मंगलवार को समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर दिया गया है. यूसीसी विधेयक के लिए बुलाये गये विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक पेश किया. यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना बीजेपी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था.
By Pritish Sahay | February 6, 2024 12:02 PM
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश कर दिया है. वहीं, बिल पेश करने के दौरान सदन में विपक्षी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया. विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. विपक्ष का आरोप है कि यूसीसी बिल के ड्राफ्ट की कॉपी नहीं दी गई. बिल को लेकर कांग्रेस का कहना है कि सरकार सवालों से बचना चाहती है. इस कारण ड्राफ्ट कॉपी नहीं दी गई. कांग्रेस ने कहा कि सरकार यूसीसी पर कुछ छिपा रही है. अगर यह बिल लागू हो जाता है तो उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा. वहीं अगर प्रदेश में यूसीसी कानून लागू हो जाता है तो सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म के लोग हों.
विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल उत्तराखंड में धामी सरकार ने यूसीसी बिल पेश कर दिया है. इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. अगर उत्तराखंड में यूसीसी कानून में तब्दील हो जाता है तो राज्य में कई चीजें बदल जाएंगी. एक नजर डालते है बिल के आने से क्या-क्या बदलाव आएगा. जानिए बिल की 10 बड़ी बात…
#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami tables the Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill in State Assembly, in Dehradun. pic.twitter.com/B1LRzfoC09