पश्चिम बंगाल में कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के बाद गृह विभाग ने गाइडलाइंस जारी किया है. नए गाइडलाइंस के अनुसार राज्य के सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी उपस्थिति ही रहेगी. वहीं गृह विभाग ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने आदेश दिया है.
एबीपी आनंदा की रिपोर्ट के मुताबिक गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही काम पर जा पाएंगे. विभाग ने प्राइवेट संस्थाओं से भी अपील करते हुए कहा है कि कर्मचारियों का रोस्टर तय कर समय का निर्धारण कर दें. बता दें कि बंगाल में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है.
मॉल और सिनेमा हॉल के लिए पुराने नियम- आदेश में गृह विभाग ने कहा है कि मॉल और सिनेमा हॉल को लेकर पुराने नियम ही लागू रहेगा। इसके अलावा, पब्लिक प्लेस, परिवहन और मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य है. इधर, हेल्थ विभाग ने चार सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन भी किया है.
चार सदस्यीय टास्क फोर्स – स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में अस्पताल, बेड ओर जरुरी सुविधा के निगरानी और इंतजाम के लिए चार सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है. इस टास्क फोर्स का नेतृत्व विभाग के सचिव संजय बंसल को दिया गया है. इस टीम में बाकी तीन सदस्य भी स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़े हुए हैं.
बंगाल में कोरोना का कहर- शनिवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 7,713 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 24 घंटे में 34 लोगों की मौत हुई है. वहीं 24 घंटे में 46,971 नमूनों की जांच हुई है. अब तक 6,51,508 लोग संक्रमित हो चुके हैं. पिछले 24 घंटे में 3,426 लोगों ने कोरोना को मात दी है.
Posted By: Avinish kumar mishra
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