मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को पूछताछ के लिए जगह की जानकारी नहीं दी. हालांकि, जगह बताने के लिए ईडी द्वारा दी गयी समय सीमा रविवार को समाप्त हो गयी. मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर जगह की सूचना नहीं दिये जाने की वजह से पूछताछ की संभावना कम हो गयी है. उल्लेखनीय है कि बड़गाईं अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के मामले में दर्ज इसीआइआर (संख्या- आरएनजेडओ/25/23) की जांच के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री को छह समन भेजा था. लेकिन वह पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे. उन्होंने ईडी के समन को दुर्भावना और राजनीति से प्रेरित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन मुख्यमंत्री को हाइकोर्ट में याचिका दायर करने की छूट दी थी. इस आदेश के आलोक में मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद ईडी ने उन्हें समन भेजा. जवाब में मुख्यमंत्री ने अपनी संपत्ति आयकर में घोषित होने और वैध स्रोत से खरीदे जाने की सूचना देते हुए पत्र लिखा इसके बाद ईडी ने 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा. इसमें जांच के लिए उनका बयान दर्ज करना जरूरी बताया गया. साथ ही, पत्र को समन समझने और पूछताछ के लिए उन्हें ही जगह बताने का अनुरोध किया गया. जगह बताने के लिए ईडी ने दो दिनों का समय दिया और पूछताछ के लिए सात दिनों की मोहलत दी है. इडी द्वारा जगह बताने के लिए दी गयी दो दिनों की समय सीमा 31 दिसंबर को समाप्त हो गयी. हालांकि, मुख्यमंत्री की ओर से रविवार तक इडी को इस सिलसिले में कोई सूचना नहीं दी गयी है.
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