बिहार के सासाराम के वार्ड नंबर 25 के पार्षद रवि शंकर कुमार की सदस्यता राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दी है. आयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2010 की धारा 18 (1) का हवाला देते हुए उक्त पार्षद की सदस्यता रद्द की है.
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