Digital India Act: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार नये डिजिटल इंडिया कानून में आंकड़ा विनियमन के प्रावधानों को शामिल करने की योजना बना रही है.
चंद्रशेखर ने ‘फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब’ में एक कार्यक्रम में कहा कि हाल में जारी डिजिटल व्यक्तिगत आंकड़ा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक का मसौदा भारतीय नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा पर केंद्रित है.
उन्होंने कहा, यह (डीपीडीपी) एक नियामक नियुक्त करने और आंकड़ा परिवेश के लिए विनियमन बनाने का इरादा नहीं रखता है. जब हम डिजिटल इंडिया कानून के लिए एक नया विधेयक तैयार करेंगे, तब ऐसा होगा. यह विधेयक सिर्फ उपभोक्ताओं के आंकड़ा संरक्षण पर केंद्रित है.
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Digital India Act क्या है?
भारतीय सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत फिलहाल सोशल मीडिया, ओटीटी प्लैटफाॅर्म और ई-कॉमर्स को नियंत्रित करती है. लेकिन लगातार बदलती तकनीक के अनुसार भी नियम होना जरूरी है. इसपर भारत सरकार ने ध्यान दिया है और जल्द आप डिजिटल इंडिया अधिनियम भारत में देखेंगे. इस अधिनियम के तहत वर्तमान में इंटरनेट पर सक्रिय विभिन्न सोशल प्लैटफाॅर्म को भारतीय कानून के अंतर्गत लाना सरकार का उद्देश्य है. इनमें फेसबुक, व्हाट्सऐप, ट्विटर, सिग्नल, ओटीटी प्लैटफाॅर्म्स शामिल हैं. इन प्लैटफाॅर्म पर प्रसारित कंटेंट की मॉनीटरिंग और नियम होंगे, जिनके उल्लंघन करने पर कड़ी सजा के प्रावधान होंगे. (इनपुट – भाषा)
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