DEMO Car Tax : कार डीलरों को कार कंपनियों से डेमो कारों की बिक्री पर घाटे की प्रतिपूर्ति पर 18 प्रतिशत माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करना पड़ सकता है.
पंजीकृत वाहन डीलर उन कारों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल संभावित ग्राहकों को प्रदर्शन के लिए किया जाता है. इन्हें आमतौर पर डेमो वाहन के रूप में जाना जाता है. जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की पश्चिम बंगाल पीठ ने यह व्यवस्था दी है.
मर्सिडीज बेंज के अधिकृत एजेंट लैंडमार्क कार्स ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने डेमो कार के विभिन्न कराधान पहलुओं पर फैसला लेने के लिए पीठ के समक्ष एक आवेदन दायर किया था.
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एएआर ने कहा, आवेदक कार की आपूर्ति पर लगाये गए और भुगतान किये गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का हकदार है, जिसका उपयोग प्रदर्शन के उद्देश्य से किया जाता है और एक निर्दिष्ट समय अवधि के बाद इसकी आगे आपूर्ति की जाती है.
यह फैसला इस सवाल के जवाब में था कि क्या आवेदक मर्सिडीज बेंज इंडिया से कार की आपूर्ति पर लगाये गए और भुगतान किये गए आईटीसी का दावा करने का हकदार है, जिसका उपयोग मर्सिडीज बेंज कार खरीदने में रुचि रखने वाले संभावित ग्राहक को प्रदर्शन के उद्देश्य से किया जाता है.
एएआर ने कहा, मर्सिडीज बेंज इंडिया से आवेदक को डेमो कार की बिक्री पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए हासिल राशि को किसी कार्य को सहन करने के लिए सहमत होने की सर्विस की आपूर्ति के एवज में हासिल प्रतिफल माना जाएगा और उसपर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा.
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