थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं होते जिम्मेदार
UPI पेमेंट गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, तो उसके लिए Google Pay, Phone Pay और Paytm जैसे थर्ड पार्टी एप्स जिम्मेदार नहीं होते हैं. इसके लिए आपको सीधे अपने बैंक शाखा में संपर्क करना होता है, जिस बैंक अकाउंट से आपका UPI पेमेंट लिंक है. ऐसे में अगर गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गये हैं, तो आपको सीधे बैंक के कस्टमर केयर पर जानकारी देनी होती है. वैसे ज्यादातर मामलों में कस्टमर केयर बैंक को सीधे मेल करने की जानकारी देते हैं.
बैंक को करना होगा मेल
अपने संबंधित बैंक को मेल करने पर ज्यादातर मामलों में समाधान हो जाता है, लेकिन अगर मेल से मामले का निपटान नहीं होता है, तो आपको संबंधित बैंक ब्रांच विजिट करना होगा. हालांकि, बैक ब्रांच विजिट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट जैसे मेल प्रिंटआउट को साथ ले जाना होगा. इसके बाद बैंक मैनेजर रिप्लाइ करके बैंक में पैसे रिफंड कर सकते हैं.
जानें RBI के ये नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम के मुताबिक, गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने की शिकायत मिलने के 7 से लेकर 15 दिन के भीतर बैंक को निपटारा करना होता है. ऐसे में गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर जल्द से जल्द संबंधित बैंक शाखा व बैंक अधिकारी से बातचीत करें. अगर आपकी तरफ से गलत अकाउंट में भेजे गये पैसों को व्यक्ति खर्च भी कर देता है, तो नियम के मुताबिक बैंक को आपका पैसा रिफंड करना होगा. जबकि, पैसे खर्च करने वाले व्यक्ति के बैलेंस को निगेटिव कर दिया जायेगा.