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31 जुलाई से पहले करेंगे यह काम तो हो सकती हजारों की बचत

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31 जुलाई से पहले करेंगे यह काम तो हो सकती हजारों की बचत

कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लागू किये गये लॉकडाउन के कारण नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स जमा करने की डेडलाइन 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गयी है. ऐसे में आपके पास वित्त वर्ष 2019-20 का टैक्स बचाने का बेहतर मौका है. सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, जीवन बीमा जैसी निवेश योजनाओं में निवेश करके आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं.

बता दे कि मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए CBDT ने रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख भी 30 नवंबर कर दी है. इसका फायदा यह होगा की सेल्फ- एसेसमेंट टैक्स का भुगतान 30 नवंबर 2020 तक कर सकते हैं. सेल्फ-एसेसमेंट टैक्स सिर्फ उन लोगों को समय सीमा में छूट दी गयी है जिन टैक्सपेयर्स की लायबिलिटी एक लाख रुपए तक है. जहां टैक्स लायबिलिटी एक लाख से कम है उन मामलों में ब्याज में छूट है. इसके साथ ही जिन लोगो ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है वो 31 मार्च 2021 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं.

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बीमा पॉलिसी, पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र, चिकित्सा बीमा प्रीमियम और दान आदि में निवेश करने पर आयकर विभाग के से सैक्शन 80 सी, 80 डी और 80जी के तहत भुगतान पर कर कटौती दी जाती है. इन सभी में निवेश करने की तारीख को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाया गया है.

बता दें कि डाक घर की पब्लिक प्रोविडेंट फंड , पोस्ट ऑफिस में पांच साल के लिए बचत योजना, नेशनल सेविंग्‍स सर्टिफिकेट, सुकन्‍या समृद्धि योजना और सीनियर सिटिजन सेविंग्‍स स्‍कीम काफी लोकप्रिय प्लान हैं, जिनमें छोटी बचत में अच्छा मुनाफा होता है. इन योजनाओं पर ब्‍याज की रकम टैक्‍स फ्री होती है.

वहीं सुकन्‍या समृद्धि योजना में 7.6 फीसदी ब्याज मिल रहा है. इस योजना के तहत माता-पिता एक या एक से ज्यादा बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं. इस बचत योजना में खाताधारक 18 साल की उम्र तक पैसे जमा किये जाते हैं. इस योजना का लाभ लेने कि लिए बेटी की उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

Posted By: Pawan Singh

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