पुलिस भर्ती में आयु छूट की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 8 नवंबर को सुनवाई, हलफनामे पर भी सवाल

हलफनामे के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सालों से पुलिस विभाग में भर्ती नहीं की है. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा अगर हर साल भर्ती होती तो उनकी आयु तय सीमा से पार नहीं जाती.

By Prabhat Khabar News Desk | November 1, 2021 10:34 PM
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Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में आयु छूट दिए जाने की मांग से जुड़ी याचिका पर बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट मामले सी जुड़ी दर्जनों याचिकाओं पर आठ नवंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया है.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि वो पुलिस विभाग में प्रत्येक वर्ष भर्ती कराएगा. लेकिन, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे से वादा-खिलाफी की है. हलफनामे के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सालों से पुलिस विभाग में भर्ती नहीं की है. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा अगर हर साल भर्ती होती तो उनकी आयु तय सीमा से पार नहीं जाती.

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याचिकाकर्ताओं ने जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे के मुताबिक प्रत्येक वर्ष पुलिस महकमे में भर्ती नहीं की. इसके कारण वो ओवरएज हो गए हैं. ज्यादा उम्र होने के कारण वो पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे. इस कारण वो भर्ती में छूट पाने के हकदार हैं. इस पर मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ 8 नवंबर को सुनवाई करेगी.

(रिपोर्ट: एसके इलाहाबादी, प्रयागराज)

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