गोडसे पर टिप्पणी को लेकर कमल हासन को मद्रास हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता-राजनीतिक कमल हासन के खिलाफ हिंदू चरमपंथी वाली उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर दर्ज मामले में सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी.... मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति आर पुगलेंधी ने मक्कल नीधि मय्यम (एमएनएम) के संस्थापक को अरावाकुरीचि में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने और 10,000 रुपये का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 20, 2019 4:49 PM
an image

मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता-राजनीतिक कमल हासन के खिलाफ हिंदू चरमपंथी वाली उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर दर्ज मामले में सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी.

मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति आर पुगलेंधी ने मक्कल नीधि मय्यम (एमएनएम) के संस्थापक को अरावाकुरीचि में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने और 10,000 रुपये का निजी मुचलका जमा कराने का निर्देश दिया.

हासन ने पिछले हफ्ते अरावाकुरीचि में एक चुनावी रैली में कहा था, आजाद भारत का पहला चरमपंथी एक हिंदू था, उसका नाम नाथूराम गोडसे है. वहां से यह (स्पष्ट तौर पर चरमपंथ) शुरू होता है.

गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी. हासन के खिलाफ 14 मई को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसके बाद वह अग्रिम जमानत पाने के लिए अदालत पहुंचे.

उन्होंने कहा कि उनका भाषण केवल गोडसे के संबंध में था और संपूर्ण हिंदू समुदाय के बारे में नहीं. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को उन्हें जमानत देनी होगी क्योंकि चुनाव प्रक्रिया अब भी लंबित है और वह एक पंजीकृत राजनीतिक दल के नेता हैं.

हासन की टिप्पणी की भाजपा, राज्य में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक और हिंदू संगठनों ने आलोचना की थी.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version