चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तर्कवादी नेता ई वी रामास्वामी ‘पेरियार’ के खिलाफ टिप्पणी को लेकर अभिनेता रजनीकांत के खिलाफ दायर याचिका याचिकाकर्ता द्वारा वापस लिए जाने के कारण शुक्रवार को इसे खारिज कर दिया.
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