बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. गुरुवार रात नोएडा में एक रेव पार्टी से सांप और सांप का जहर बरामद होने के उनपर एफआईआर दर्ज हुआ है.
एल्विश यादव ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है. एल्विश ने अपने सभी आरोपों से इनकार करते हुए एक वीडियो बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि, “मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि मेरे खिलाफ कैसी-कैसी न्यूज फैल रही है. पूरी मीडिया में खबर है कि एल्विश यादव अरेस्ट हो गए हैं, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए, ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं.”
एल्विश यादव ने कहा, ‘मैं सीएम योगी और पुलिस से कहना चाहता हूं कि मेरी एक पर्सेंट भी इन्वॉल्मेंट मिल जाती है तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं. मीडिया मेरा नाम खराब ना करे. जो भी आरोप लग रहे हैं कि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं.’
एल्विश यादव ने कहा, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, ये सारे बेबुनियाद हैं. सारे फेक हैं. एक प्रतिशत भी इनमें सच्चाई नहीं है. मैं यूपी पुलिस और प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं.”
यूट्यूबर ने कहा, मैं यूपी पुलिस, प्रशासन व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरी 0.1 प्रतिशत भी इसमें भागीदारी मिल जाती है तो मैं सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं.”
यूट्यूबर ने कहा, मीडिया से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जब तक आपके पास ठोस सबूत न हो जाएं, प्लीज मेरा नाम खराब न करें. ये जितने भी इल्जाम लगे हैं, इनसे मेरा दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है. अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं.”
एल्विश और उनके 5 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. राहुल, टीटूनाथ, जयकरन, नारायण, रविनाथ फिलहाल हिरासत में हैं. एफआईआर के मुताबिक इनके पास से 20 मिलीलीटर सांप का जहर, 9 जहरीले सांप (5 कोबरा, 1 अजगर, 1 दोमुंहा सांप, 1 रैट स्नेक) मिलेय एफआईआर कॉपी के मुताबिक आरोप है कि वे रेव पार्टियों के दौरान सांप और सांप के जहर का इस्तेमाल करते हैं.
पशु कल्याण अधिकारी गौरव गुप्ता ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एल्विश यादव नोएडा और एनसीआर के फार्म हाउस में अन्य लोगों के साथ रेव पार्टी करता था तथा सांप के जहर और जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनाता था.
गौरव गुप्ता ने यह भी दावा किया कि पार्टी में विदेशी महिलाओं को बुलाया जाता था और वहां सांप के जहर तथा मादक पदार्थ का सेवन किया जाता था.
प्रखंड वन अधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने पीटीआई भाषा को बताया, ‘‘वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत मामले में लगाए गए आरोप कड़े हैं जो गैर-जमानती हैं और सात साल की जेल की सजा हो सकती है. आरोपियों से जब्त किए गए सांप के जहर को इसकी गुणवत्ता का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया है.”
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