नयी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि 12वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल किसी छात्र को अगर लगता है कि उसकी उत्तर पुस्तिका का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं हुआ है तो वह सत्यापन योजना के तहत बोर्ड से संपर्क कर सकता है. सीबीएसई ने जस्टिस मनमोहन और जस्टिस योगेश खन्ना की अवकाश पीठ के समक्ष अपनी बात रखी. पीठ ने बोर्ड की दलील को स्वीकार कर लिया तथा छात्रों को प्राधिकार से संपर्क करने को कहा. सीबीएसई की दलील पर पीठ ने याचिकाओं का निपटारा कर दिया.
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